http://www.nvsp.in/forms/form6.html
महोदय,/Sir,
मैं
प्रार्थना करता हूँ कि उक्त निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में
मेरा नाम सम्मिलित कर लिया जाए। निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने
के लिए मेरे दावे के समर्थन में ब्यौरे नीचे दिये गये हैं।/I request that
my name be included in the electoral roll for the above Constituency.
Particulars in support of my claim for inclusion in the electoral roll
are given below:
I. आवेदक का ब्यौरा/I. Applicant's details
(In English)
(In Regional)
(In English)
(In Regional)
जन्म स्थान का विवरण/Place of Birth Details
(In English)
(In Regional)
(In English)
(In Regional)
II. मामूली तौर से निवास स्थान का विवरण (पूरा पता)/II. Particulars of place of present ordinary Residence (Full address)
III.
निर्वाचन क्षेत्र की वर्तमान निर्वाचक नामावली में पहले से ही सम्मिलित
किए गए आवेदक के परिवार के सदस्य(यों) का ब्यौरा:/III. Details of
member(s) of applicant's family already included in the current
electoral roll of the Constituency
सहायक दस्तावेज अपलोड करे/Upload Supporting Document
IV.घोषणा/IV. Declaration
मैं
घोषणा करता हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार:-/I hereby
declare that to the best of my knowledge and belief: -
(i) मैं भारत का नागरिक हूँ ;/(i) I am a citizen of India;
(ii)
मैं.(तारीख, मास, वर्ष) से उपर्युक्त भाग-II में दिए गए पते पर मामूली तौर
से निवासी हूँ;/(ii) I am ordinarily resident at the address given in
para II above since (year,month,date)
(iii)
मैंने किसी अन्य निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अपना नाम
सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है;/(iii) I have not applied
for the inclusion of my name in the electoral roll for any other
constituency;
(iv)
इस
या किसी अन्य विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में मेरा
नाम पहले से ही सम्मिलित नहीं किया गया है/My name has not already been
included in the electoral roll for this or any other assembly
constituency;
मेरा
नाम नीचे उल्लिखित राज्य व निर्वाचन क्षेत्र के लिए ,निर्वाचक नामावली में
सम्मिलित कर लिया गया होगा/My name may have been included in the
electoral roll
टिप्पणी:-
कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषण करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने
का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं
है, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन
दंडनीय होगा।/Note - Any person who makes a statement or declaration
which is false and which he either knows or believes to be false or does
not believe to be true, is punishable under Section 31 of the
Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950).